हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक बयान आया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बीजेपी के सदस्य हैं।
इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “ममता दीदी को संविधान की समझ नहीं है।” हालांकि राजनीतिक तौर से यह स्पष्ट है कि जो भी पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है, उन्हीं के इच्छानुसार राज्यपालों की नियुक्ति होती है।
कैसे होती है राज्यपाल की नियुक्ति?
भारतीय संविधान का भाग VI देश के संघीय ढाँचे के महत्त्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 153 के अनुसार, देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारत के राज्य एवं उनके राज्यपाल:
- आंध्र प्रदेश – श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन
- अरूणाचल प्रदेश – बिग्रेडियर (डॉ) बी.डी मिश्रा (सेवानिवृत)
- असम – प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी
- पश्चिमी बंगाल – श्री जगदीप धनखड़
- बिहार – श्री फागू चौहान
- छत्तीसगढ़ – सुश्री अनुसुइया उइके
- गोवा – श्री सत्यपाल मलिक
- गुजरात – श्री आचार्य देव व्रत
- हरियाणा – श्री सत्यदेव नारायण आर्य
- हिमाचल प्रदेश- श्री बंडारू दत्तात्रेय
- झारखंड – श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
- कर्नाटक- श्री वाजूभाई वाला
- केरलश्री आरिफ मोहम्मद खान
- मध्य प्रदेश – श्रीमती आनंदीबेन पटेल
- महाराष्ट्र – श्री भगत सिंह कोश्यारी
- मणिपुर – डॉ. नजमा हेपतुल्ला
- मेघालय – श्री तथागत रॉय
- मिज़ोरम – श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई
- नागालैंड – श्री आरएन रवि
- ओडिशा – प्रोफेसर गणेशी लाल
- पंजाब – श्री वी.पी. सिंह बदनोर
- राजस्थान – श्री कलराज मिश्र
- सिक्किम – श्री गंगा प्रसाद
- तमिलनाडु – श्री बनवारी लाल पुरोहित
- तेलंगाना – डॉ तमिलिसाई सौंदराराजन
- त्रिपुरा – श्री रमेश बैस
- उत्तर प्रदेश – श्रीमती आनंदीबेन पटेल
- उत्तराखंड – श्रीमती बेबी रानी मौर्य
कृपया ध्यान दें: सभी राज्यों के राज्यपालों के नाम 06 नवंबर 2020 के अनुसार हैं।
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